दोस्तों पैन कार्ड (PAN Card) रखने वालों के लिए यह जरूरी खबर पैन कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक Linking करने को लेकर आई है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2021 तय कर दी है। अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से इस तारीख तक लिंक नहीं कराया गया, तो पैन कार्ड धारकों को भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
31 मार्च के बाद रद्द हो जाएगा पैन कार्ड PAN Card
दोस्तों पैन धारक सरकार की तरफ से तय की गई अंतिम तारीख तक आधार (Aadhaar) को पैन PAN से लिंक नहीं करते हैं तो पैन धारक पर अधिकतम 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जो पैन धारक 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाएंगे, उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2021 से रद्द हो जाएगा।
PAN धारक ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक
- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/LinkAadhaarHome.html?lang=eng पर जाएं।
- आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें।
- आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें।
- अब कैप्चा कोड एंटर करें।
- अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें।
- आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
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SMS से भी ऐसे करा सकते हैं लिंक
दोस्तों आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा। इसके बाद 12 अंकों वाला आधार (Aadhaar) नंबर लिखें। फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें। अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।
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इन 5 कामों के लिए बेहद जरूरी है PAN Card
- अचल संपत्ति खरीदते समय
- क्रेडिट कार्ड के लिए
- इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए
- 50 हजार से अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए
- TD या FD के लिए
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