सड़क परिवहन (Road transport) और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है, कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है। जिनका लॉकडाउन (Lockdown) के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है, और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगी।
वैधता को कई बार बढ़ाया
इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है, कि यह सलाह दी जाती है, कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है।
वहीं परामर्श में कहा गया है, कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है, कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध माने। ऐसे में अब 30 जून 2021 तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा। हालांकि इस वैधता को अगर आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो 30 जून 2021 के बाद से ऐसे एक्सपायर दस्तावेजों पर जुर्माना लग सकता है।
वहीं परामर्श में कहा गया है, कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है, कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध माने। ऐसे में अब 30 जून 2021 तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा। हालांकि इस वैधता को अगर आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो 30 जून 2021 के बाद से ऐसे एक्सपायर दस्तावेजों पर जुर्माना लग सकता है।
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